घर खरीदना हो या कार, या फिर कोई बड़ा खर्च आ जाए. हम लोन लेकर अपनी जरूरतें पूरी करते हैं. लेकिन हम लोन लेकर बेहद शिद्दत से उसकी किस्‍तें जमा करते हैं. लेकिन एक बार जब लोन पट जाता है, तो अक्‍सर हम काफी लापरवाह हो जाते हैं. कई बार हमारे जरूरी दस्‍तावेज जैसे नो ड्यूज सार्टिफिकेट आदि बैंक से लेना भूल जाते हैं, जिसके चलते हमें अगली बार कर्ज लेने में मुश्किल होती है.

इसलिए बैंक से जरूरी दस्‍तावेज लेना न भूलें, क्‍योंकि नो ड्यूज सार्टिफिकेट के बिना हम यह साबित नहीं कर सकते कि हमने लोन पूरा कर लिया है. नो ड्यूज के साथ ही बैंक क्‍लोजर लैटर और स्‍टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी जारी करते हैं, जिसे लेना बहुत ही जरूरी है. सरिता टीम आपको आज इन्‍हीं बिंदुओं के बारे में बताने जा रही है, जो आपको लोन पूरा करने के बाद याद रखनी चाहिए.

कर्ज खत्‍म होने के बाद जरूर लें एनडीसी

अगर आप लोन चुकाने के लिए समय से पहले नकद भुगतान करते हैं तो कर्जदाता बैंक लोन समाप्‍त होते ही एनडीसी ( नो ड्यूज सर्टिफिकेट) जारी कर देते हैं. एनडीसी के जरिये बैंक कर्ज लेने वाले को लिखित रूप में सूचित करता है कि वह अपने असली दस्‍तावेज बैंक से ले जाए. अगर कर्ज लेने वाले व्‍यक्ति को बैंक से एनडीसी नहीं हासिल हुआ है तो तुरंत बैंक में संपर्क करें. यदि आपका एनडीसी खो गया है तो बैंक से तुरंत डुप्‍लीकेट कॉपी ले लें.

होम लोन लिया है तो अपडेट करवा लें ईसी

यदि आपने होम लोन लिया है तो आपको लोन पूरा करने के बाद इंकम्‍ब्रेंस सर्टिफिकेट (ईसी) पर से मॉर्गेज हटवा कर अपडेट करवा लेना चाहिए. इसके लिए आप क्‍लोजर की एक प्रति के साथ रजिस्‍ट्रार से संपर्क कर सकते हैं. ईसी इस बात का सबूत होता है कि प्रॉपर्टी पर किसी तरह का लोन तो नहीं है. ईसी अपडेट की गई प्रॉपर्टी को हम आसानी से रीसेल कर सकते हैं. इसके अलावा आप बैंक से भी वे दस्‍तावेज जरूर ले लें, जो आपने लोन लेते वक्‍त जमा किए थे.

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