नए फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए टैक्‍स प्‍लानिंग का समय आ गया है. कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से नए फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्‍वेस्‍टमेंट डिक्‍लेयरेशन मांगना भी शुरू कर दिया है. ऐसे समय में ऐसी 5 इनकम के बारे में बता रहे हैं जिन पर इनकम टैक्‍स नहीं लगता है. आपको टैक्‍स बचाने के लिए अभी से प्‍लानिंग शुरू कर देनी चाहिए इससे आपको टैक्‍स बचाने में मदद मिलेगी.

इक्विटी इन्‍वेस्‍टमेंट पर लॉग टर्म कैपिटल गेन

इक्विटी में इन्‍वेस्‍टमेंट के जरिए अधिक रिटर्न मिलने की संभावना रहती है. इक्विटीज या इक्विटी म्‍यूचुअल फंड की बिक्री से होने वाले लॉग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्‍स नहीं लगता है. हालांकि इसके लिए जरूरी है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्‍शन टैक्‍स का भुगतान किया गया हो.

इक्विटी में कैसे करें निवेश

आप स्‍टॉक मार्केट, आईपीओ, म्‍यूचुअल फंड और इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग स्‍कीम ईएलएसएस के जरिए इक्विटी में निवेश कर सकते हैं. इक्विटी शेयर और इक्विटी म्‍यूचुअल फंड अगर आप एक साल के बाद बेचते हैं तो इसे लॉग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है. इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग स्‍कीमों में तीन साल का लॉक इन पीरिएड है. तीन साल के बाद इन स्‍कीमों से होने वाली इनकम को लॉग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है.

प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) पर रिटर्न

वर्तमान समय में दो तरह के प्रॉविडेंट फंड है. इम्‍प्‍लाई प्रॉविडेंट फंड (ईपीएफ). यह सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए है और दूसरा पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, जो कि सबके लिए खुला है. ईपीएफ पर मिलने वाला रिटर्न टैक्‍स फ्री है. इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट की 15 साल में मैच्‍योरिटी पर मिलने वाला रिटर्न टैक्‍स फ्री है.

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