दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है इसे रोकने में सरकार की हर कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है लॉकडाउन के बावजूद भी केस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. स्थिति सामान्य होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. इसलिए दिल्ली में कोविड- 19 के जो भी नियम लागू किए गए हैं उनका उल्लंघन करने पर अब होगा जुर्माना.

जी हां दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ प्रावधान लाए हैं और उन मानदंडों का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है, उपराज्यपाल ने कई अधिकारियों को जुर्माने का अधिकार दिया है कि यदि व्यक्ति पहली बार कोविड- 19 के नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.

दूसरी बार गलती उल्लंघन करने पर 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा और यदि फिर भी कोविड 19 का उल्लंघन करना नहीं बंद किया जो इसका और भी भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.आइए अब आपको बताते हैं कि गृह मंत्रालय ने कौन- कौन से नियम बनाए हैं जिनका उल्लंघन करने से बचना है.

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केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर थूकता है तो राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक उस पर जुर्माना लगाया जाएगा.शराब, पान, मसाला, गुटखा, तंबाकू
इन सभी चीजों का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन करने पर प्रतिबंध रहेगा, सोशल डिस्टैंसिंग लोगों को एक दूसरे के बीच 6 फीट यानी करीब दो गज की दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है. दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा ग्राहकों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी.यदि ऐसा हुआ तो भारी जुर्माना लगेगा.

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