देशभर में 1 जुलाई से वन नेशन, वन टैक्स के अंतर्गत जीएसटी लागू हो गया है. जिसे लेकर देशभर में लोगों के मन में आशंकाएं पनप रही हैं. ऐसा ही हाल फिल्म इंडस्ट्री का भी है, जहां लोगों के मन में मनोरंजन कर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. जीएसटी काउन्सिल ने मनोरंजन कर 18 और 28 फीसदी तय किया है, जिसके अंतर्गत बॉलीवुड सिनेमा और रीजनल सिनेमा का समावेश होगा.
जीएसटी को लेकर फिल्मों के शौकीन भी परेशान हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद मूवी देखने में उनकी जेब कितनी कटेगी. जहां बॉलीवुड फिल्में बनाने में लागत बढ़ने की बात से परेशान है, वहीं बॉलीवुड फैन्स को टेंशन है कि फेवरेट एक्टर की फिल्म देखने के लिए उनको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी.
जीएसटी के तहत दर्शकों को 100 रुपए या उससे कम की टिकिट पर 18 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ेगा, वहीं 100 रूपए से अधिक की टिकिट पर 28 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ेगा.
ऐसे में डिस्ट्रिब्यूटर्स का मानना है कि सिंगल थियेटर पर जीएसटी का असर मल्टीप्लेक्स के मुकाबले कम होगा. दरअसल, 100 रुपये का टिकट रेट फिलहाल सिंगल स्क्रीन पर मिल सकता है. ऐसे में अगर यहां की टिकट के दाम जीएसटी लगने के बाद कम रहते हैं तो सिंगल स्क्रीन सिनेमा पर फिल्म देखने वालों की भीड़ लौट सकती है.
जैसा कि आप जानते हैं अब तक फिल्मों पर मनोरंजन कर निर्धारित करना राज्यों के हाथों में था, जिसके तहत अलग-अलग राज्यों में टैक्स की दरें अलग-अलग थीं, जहां झारखंड में 110 प्रतिशत, तो उत्तप्रदेश में 60 प्रतिशत टैक्स लिया जाता था.