जिस समय देश कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रहा है ऐसे में सरकार ने सभी टैक्स संबंधी मसलों के अनुपालन के लिए समय 31 मार्च से बढ़ाकर जून अंत तक कर आयकर रिटर्न भरने वालों को राहत प्रदान की है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया है जो लोग वित्त वर्ष 2018-19 के लिए यदि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं तो घबराए नहीं. वे 30 जून 2020 तक इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.
साथ ही उन्होंने यह भी कहा जो लोग किसी कारण देरी से अपना आइटीआर फाइल कर पाएंगे, उनके लिए ब्याज की दर 18 फ़ीसदी से घटाकर 9 फ़ीसदी कर दी गई है. अगर किसी व्यक्ति ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) नहीं किया तो अब 10,000 रुपए के लेट फीस के साथ 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं.
Even as we are readying an economic package to help us through the Corona lockdown (on priority, to be announced soon) I will address the media at 2pm today, specifically on statutory and regulatory compliance matters. Via video conference. @FinMinIndia @PIB_India @ANI @PTI_News
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) March 24, 2020
मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी ऐलान किया है कि सबका साथ सब का विश्वास स्कीम को भी 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस आखिरी तारीख तक 10 फीसदी का अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना होगा. जब कि पहले 31 मार्च 2020 इस अतिरिक्त चार्ज तक ही छूट थी.
ये भी पढ़ें- #coronavirus: लाइफ इन Lockdown
वो सभी संभाग जो कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं उन कंपनियों को 30 जून 2020 तक बोर्ड मीटिंग से राहत का एलान किया गया है .