आम बजट 2018 में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो घोषणाएं की थीं उन्हें 1 अप्रैल से ही लागू किया जाना है. ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि किन छोटी बचत योजनाओं में 1 अप्रैल से बदलाव होने जा रहा है और इसका किसे फायदा मिलेगा.
एनपीएस निकासी पर मिलेगी टैक्स छूट: रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) एक अच्छा औप्शन माना जाता है. आम बजट 2018 में इसके विषय में भी एक प्रावधान रखा गया है. बजट प्रस्ताव के मुताबिक अब नौकरी छोड़ने की स्थिति में नेशनल पेंशन सिस्टम में टैक्स छूट मिल सकती है. यानी जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं और एनपीएस के सदस्य हैं उन्हें ऐसी स्थिति में टैक्स छूट मिल सकेगी. फिलहाल नौकरी न करने वाले लोगों को इसमें छूट नहीं मिलती है. फिलहाल एनपीएस योजना में योगदान करने वाले कर्मचारियों को ही अकाउंट बंद होने या एनपीएस के निकासी के वक्त देय कुल रकम के 40 फीसद हिस्से पर टैक्स छूट मिलती है. हालांकि 1 अप्रैल 2018 से उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा.
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना: प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए तैयार की गई एक खास पेंशन योजना है. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के तहत निवेश की सीमा को 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है. इस योजना के अंतर्गत जमा की गई राशि पर 8 फीसद का निश्चित ब्याज मिलता है. आपको बता दें कि इस योजना का विस्तार साल 2020 तक के लिए कर दिया गया है.
बैंक और पोस्ट औफिस में जमा रकम पर मिलेगी छूट: आज के समय में भी काफी सारे लोग पोस्ट औफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं. अब बुजुर्ग लोगों को 1 अप्रैल से बड़ी राहत मिलने वाली है. बुजुर्ग लोगों को बैंक और पोस्ट औफिस में जमा रकम से मिले 50 हजार रुपये तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वर्तमान समय में आयकर कानून की धारा 80TTA के अंतर्गत किसी व्यक्ति को ब्याज से हुए 10,000 रुपए तक के लाभ पर ही टैक्स छूट मिलती है.
वरिष्ठ नागरिकों को मिलेंगी ये छूट भी
वरिष्ठ नागरिकों के इलाज में छूट बढ़ी: आयकर के वर्तमान नियमों के मुताबिक कैंसर या एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ही कर कटौती का लाभ मिलता है. इस तरह की चुनिंदा बीमारियों के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60,000 रुपए और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 80,000 रुपए है. सरकार ने इस बार आम बजट में इसे बढ़ाकर दोनों कैटेगरी के लिए एक लाख रुपए कर दिया है.
80डी की डिडक्शन लिमिट बढ़ी: आम बजट में सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में दी जाने वाली रकम पर टैक्स छूट सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. आयकर कानून की धारा 80D के तहत अब तक वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 रुपए के प्रीमियम पर टैक्स में छूट मिलती थी, लेकिन अब छूट सीमा 50,000 रुपए होगी. 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए धारा 80डी के तहत दी जाने वाली छूट की सीमा 25,000 रुपए ही बनी रहेगी. हालांकि अगर उनके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं, तो वो 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट हासिल कर सकेंगे, जिससे कुल छूट 75,000 रुपए (25,000+ 50,000 रुपए) हो जाएगी.
VIDEO : फंकी पाइनएप्पल नेल आर्ट
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