आयकर की धारा 80सी और सेक्शन 24बी के अंतर्गत आप होम लोन की अदायगी पर कर छूट का भारी लाभ ले सकती हैं. होम लोन की अदायगी पर मूलधन में 1.50 लाख रुपए तक और ब्याज के हिस्से पर 2 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स छूट का प्रावधान है. साथ ही यदि आपका पार्टनर भी वर्किंग हैं और आपने ज्वाइंट होम लोन लिया है तो यह कर छूट 7 लाख रुपए तक हो सकती है. हम अपनी इस खबर में आपको इसी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं.
ऐसे समझिए कर छूट को
टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक 80 सी के अंतर्गत हम जीवन बीमा, पीपीएफ, ईएलएसएस जैसे तमाम निवेश विकल्पों में निवेश करके 1.50 लाख रुपए तक इनकम टैक्स बचा सकती हैं. साथ ही यह 1.50 लाख रुपए की सीमा होम लोन की अदायगी में मूलधन के हिस्से पर भी लागू होती है. उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने पूरे वित्त वर्ष के दौरान 2,00,000 रुपए का होम लोन चुकाया है. जिसमें 1.50 लाख मूलधन और 50 हजार ब्याज है.
ऐसी स्थिति में करदाता किसी अन्य विकल्प में निवेश न करके पूरी 1.50 लाख रुपए की छूट का दावा कर सकता है. मूलधन की तरह ही सेक्शन 24 बी के तहत कोई भी करदाता वित्त वर्ष के दौरान ब्याज की अदायगी पर 2 लाख रुपए तक की कर छूट ले सकता है.
ज्वाइंट होम लोन का कैसे मिलेगा लाभ
यदि आपने अपने पार्टनर के साथ ज्वाइंट होम लोन ले रखा है तो आप सालभर के दौरान 7 लाख रुपए तक की छूट का फायदा ले सकती हैं. सालभर के दौरान जितना भी होमलोन अदा किया गया है उसके मूलधन और ब्याज की राशि पर दोनों करदाता आधी राशि पर आयकर की छूट क्लेम कर सकती हैं. उदाहरण के तौर पर यदि सालभर के दौरान कुल 7 लाख रुपए का होम लोन चुकाया गया है, जिसमें 3 लाख मूलधन और 4 लाख ब्याज है. ऐसी स्थिति में दोनों करदाता 3.5 लाख रुपए तक की छूट क्लेम कर सकते हैं.
आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें
डिजिटल
गृहशोभा सब्सक्रिप्शन से जुड़ेें और पाएं
- गृहशोभा मैगजीन का सारा कंटेंट
- 2000+ फूड रेसिपीज
- 6000+ कहानियां
- 2000+ ब्यूटी, फैशन टिप्स
डिजिटल + 24 प्रिंट मैगजीन
गृहशोभा सब्सक्रिप्शन से जुड़ेें और पाएं
- गृहशोभा मैगजीन का सारा कंटेंट
- 2000+ फूड रेसिपीज
- 6000+ कहानियां
- 2000+ ब्यूटी, फैशन टिप्स
- 24 प्रिंट मैगजीन