सेंट्रल बोर्ड औफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) की ओर से नए इनकम टैक्स रिटर्न फौर्म जारी कर दिए गए हैं. नए फौर्म में जहां एक ओर कुछ नए कौलम जोड़े गए हैं, वहीं कुछ कौलम को करदाताओं की सहूलियत के लिए हटाया भी गया है. आपको जानकारी के लिए बता दें कि करदाताओं के आधार पर आईटीआर फौर्म अलग अलग होते हैं. हम अपनी इस खबर में आपको इसी बारे में जानकारी दे रहे हैं. गौरतलब है कि आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 निर्धारित है.

जानिए आपके लिए कौन सा फौर्म भरना है जरूरी

ITR1 (सहज): अगर किसी इंडिविजुअल को सैलरी, पेंशन, प्रौपर्टी के किराए या ब्याज से आमदनी होती है तो यह फौर्म भरें. कोई भी व्यक्ति जिसे बिना बिक्री के कर मुक्त आय (कृषि के अलावा 5 हजार से ऊपर की आय) हो रही है, तो वो आईटीआर-1 फौर्म भर सकता है. यह सिर्फ पचास लाख तक की आमदनी पर ही भरा जा सकता है.

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ITR2: ऐसे इंडिविजुअल और HUF जिन्हें सैलरी, पेंशन, एक से ज्यादा प्रौपर्टी से किराए, कैपिटल गेन, अन्य स्रोत से आय में लौटरी और रेसिंग से भी आमदनी होती है. उनके लिए यह फौर्म भरना जरूरी होता है.

ITR3: फर्म के ऐसे साझेदार जिन्हें ब्याज, सैलरी, बोनस से आमदनी, कैपिटल गेन, एक से ज्यादा प्रौपर्टी से किराए इनकम होती है उनके लिए यह फौर्म भरना जरूरी होता है.

ITR4: जिन लोगों को बिजनस, प्रोफेशन (डौक्टर, वकील आदि) के जरिए आमदनी हो रही हो, उनके लिए यह फौर्म होता है. यह उनके लिए है जिनकों अपने खाते चार्टेड अकाउंटेंट से औडिट कराने होते हैं.

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