आयकर कानून करदाताओं को घर के संदर्भ में विभिन्न लाभों का दावा करने की अनुमति देते हैं. लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई करदाता हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) ओर होमलोन बेनफिट्स का क्लेम एक ही समय में कर सकता है. चलिये जानते हैं इस मुद्दे पर एक्सपर्ट की राय.

हाउस रेंट अलाउंस का दावा करने के लिए शर्तें

हाउस रेंट अलाउंस पर टैक्स लाभ का फायदा सिर्फ वही व्यक्ति ले सकता है, जो अपने नियोक्ता से एचआरए प्राप्त करता है. यह सेल्फ एम्प्लौयड व्यक्ति के लिए नहीं होता है. इसका लाभ उठाने के लिए, कर्मचारी की ओर से किराए पर खर्च करना अनिवार्य होता है. साथ ही इसके लिए लिए करदाता का उस जगह पर रहना भी जरूरी है जिसके लिए वह किराया दे रहा है.

एचआरए का दावा उस सूरत में नहीं किया जा सकता है जब आप जिस मकान या संपत्ति के लिए किराया दे रहे हैं लेकिन वहां आपकी जगह आपका कोई परिजन रह रहा हो, भले ही वो करदाता पर निर्भर हो या न हो. इसका दावा उस सूरत में भी नहीं किया जा सकता है, जहां आवास या तो आंशिक या पूरी तरह से करदाता के स्वामित्व वाला होता है.

अगर कोई कर्मचारी किसी प्रौपर्टी का ज्वाइंट ओनर है और वो किसी अन्य ज्वाइंट ओनर की प्रौपर्टी में रहने के लिए रेंट (किराया देता है) तो ऐसे पेमेंट के लिए भी एचआरए का दावा नहीं किया जा सकता है.

आयकर विभाग के 2ए नियम के मुताबिक एचआरए के लाभ इन तीनों में से जो कम होगा वो होंगे:

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