आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस हमारे सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं. अगर ये खो जाएं तो हमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कई बार चोरी हुई हमारी आइडी का गलत इस्तेमाल हो जाता है, जिसके चलते हम कानूनी पचड़ों में भी फंस जाते हैं.
रजिस्टर कराएं एफआईआर
आईडी चोरी होने या खाने के बाद सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराएं. आईडी चोरी होने पर आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया सकता है. पुलिस स्टेशन में मौजूद इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज करेगा.
अगर कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने की स्थिति में नहीं है तो वह स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर जाकर भी कंप्लेंट लिखा सकता है. वेबसाइट पर कंप्लेंट करने के बाद उसका प्रिंटआउट जरूर अपने पास रखें. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भविष्य में आप किसी तरह से पकड़े जाते हैं तो आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी.
स्टेप-1
रजिस्टर कराएं एफआईआर
- आईडी चोरी होने पर आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया सकता है.
- पुलिस स्टेशन में मौजूद इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज करेगा.
स्टेप-2
दर्ज कराएं ऑनलाइन शिकायत
-अगर आप सीधे थाने में जाकर आईडी खोने की शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में नहीं है तो स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं.
- ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने बाद आप इसका प्रिंट आउट लेना नहीं भूलें.
- चोरी हुई आईडी का किसी और की ओर से गलत इस्तेमाल होने के स्थिति में आप यह प्रिंट आउट तुरंत पुलिस को दिखाएं.
- इससे आप किसी भी कानूनी पचड़ें में फंसने से बच जाएंगे.
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