ज्यादातर लोगों कि इच्छा होती है कि उनका अपना कोई काम या कारोबार हो और वे खुद अपने बॉस हों. उनके पास ऐशोआराम की वे तमाम सुविधाएं उपलब्ध हों, जो देश एवं दुनिया के अमीर लोगों और कारोबारियों के पास होते हैं. ऐसे में यदि आप भी अपनी कंपनी बनाकर खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं. तो आइए हम बताते हैं कि कंपनी शुरू करने के लिए कौन-कौन सी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं. इसके साथ ही नई कंपनी रजिस्टर्ड कराने के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है.
नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन में लगते हैं 14-20 दिन
आमतौर पर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए 14-20 दिन का समय लगता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में लगने वाला समय कस्टमर के द्वारा संबंधित डॉक्यूमेंट को जमा करने और सरकार के द्वारा इसको कितनी जल्दी स्वीकृति मिलती है, उस पर निर्भर करता है. इसलिए आपको अपनी कंपनी का नाम यूनिक रखना चाहिए और इससे संबंधित डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होते ही जमा कराना चाहिए
कंपनी में अधिकतम 200 शेयर होल्डर्स
एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम दो डायरेक्टर और अधिक से अधिक 15 डायरेक्टर हो सकते हैं. इसमें कम से कम 2 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, जबकि आपको ज्यादा से ज्यादा 200 शेयर होल्डर्स रखने की इजाजत कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय (एमसीए) देता है.
कंपनी के डायरेक्टर बनने की योग्यता
आमतौर पर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए, जबकि योग्यता संबंधी कोई नियम तय नहीं है. इसलिए एक साधारण व्यक्ति भी किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है. इसके अलावा, डायरेक्टर बनने के लिए निवास स्थान और नागरिकता जैसी कोई बाध्यता भी नहीं है.
कंपनी शुरू करने के लिए कैपिटल
यदि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो कैपिटल मनी के रूप वह राशि कुछ भी हो सकती है. हालांकि कंपनी शुरू करने के लिए सरकार को फीस के तौर पर कम से कम 1 लाख रुपए शेयर के रूप में देना अनिवार्य है. ये पैसे ऑथराइज्ड कैपिटल फी के तौर पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान देने होते हैं.
कंपनी खोलने के लिए ऑफिस जरूरी
भारत में कंपनी शुरू करने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है, जहां से कंपनी का संचालन होता है और उसी पते पर नई कंपनी रजिस्टर्ड भी होती है. यह जगह कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी हो सकती है.
रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य डाक्यूमेंट
- कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते समय पहचान पत्र और पते के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तावित सभी डारयेक्टर्स को देना होगा.
- नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन में भारतीय नागरिकों के लिए पैन कार्ड का होना भी जरूरी है.
- जिस पते पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाना है, उसका प्रमाण पत्र देना होगा.
- कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए मकान मालिक की ओर से जारी किया गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना अनिवार्य है.
- जिस व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया जाना है, उसका पहचान प्रमाण पत्र और पत्राचार प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है.
- जिस पते पर नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना है, उस पते का भी प्रमाण पत्र पेश करना जरूरी है.
कंपनी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और फीस
कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म आईएनसी-29 भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में जमा कराना होगा. यदि एमसीए द्वारा रजिट्रेशन के लिए प्रस्तावित कंपनी के नाम को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह इनकॉरपोरेशन जारी करेगा. अगर वह नाम को स्वीकार नहीं करता है तो आपको नया नाम देना होगा.