आज के समय में दो सबसे ज्यादा महत्वपुर्ण पहचान के  दस्तावेज हैं एक आधार कार्ड और दूसरी पैन कार्ड. आज अगर आपके पास इनमें से एक भी दस्तावेज नहीं है तो आपको कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं, कई कामों में रुकावटें आ सकती हैं. पर आपके पास दोनों दस्तावेज हैं और ये आपस में लिंक नहीं हैं तो और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है.

अब चूंकि लगभग सभी सरकारी चीजों को आधार से लिंक किया जा रहा है. ऐसे में पैन को आधार से लिंक ना करने पर आपका पैन कार्ड ब्लौक हो सकता है, जिसे दोबारा ऐक्टिव करना काफी मुश्किल होगा. इसके लिए जरूरी है कि आखिरी तारीख से पहले आप ये काम कर लें.

आप ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है कि सेंट्रल बोर्ड औफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा को बढ़ा दी है. अब पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 कर दी गई है.

जानकारों की माने तो अगर आपका आधार, पैन से लिंक नहीं है तो आप औनलाइन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगी. इसके अलावा आपका टैक्स रिटर्न फाइल भी नहीं कर सकेंगी. आपको बता दें कि पहले पैन को आधार से  लिंक करने की अंतिम तारीख पहले 30 जून 2018 थी जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया है.

ऐसे करें आधार से पैन को लिंक

आप घर बैठे खुद से ये काम कर सकती हैं, इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद जो अगला पेज खुलेगा उसपर बाईं ओर क्विक लिंक लिखा दिखेगा. उसके नीचे दूसरे नंबर पर आपको लिंक आधार का लिंक दिखेगा. यहां से आप अपने आधार को पैन से लिंक कर सकेंगी.

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