आपकी वाइफ नौकरी करती है या हाउस वाइफ हैं, आप अपनी वाइफ का पब्लिक प्रौविडेंट फंड यानी PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं. पीपीएफ अकाउंट पर गारंटीड रिटर्न मिलता है. यानी आपके निवेश पर हर हाल में तय रिटर्न मिलेगा. आपकी वाइफ अपने अकाउंट में सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकती हैं. 15 साल के बाद जब उनका पीपीएफ अकाउंट मैच्‍योर होगा तो उनके अकाउंट में 50 लाख का फंड बन चुका होगा. यानी आपकी वाइफ जरूरत पड़ने पर आपको 50 लाख रुपए का सपोर्ट दे सकती हैं.

पब्लिक प्रौविडेंट फंड के लिए सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2016 से ब्याज की दर 8.10% (सालाना चक्रवृद्धि) कर दी गई है. यह पूरी तरह से टैक्स फ्री ब्याज मुहैया करवाता है, इसलिए इनकम टैक्स संबंधी इन्वेस्टमेंट के लिए भी यह सैलरी क्लास लोगों का पसंदीदा औप्शन रहा है.

PPF अकाउंट में हो जाएंगे 50 लाख

मौजूदा समय में पीपीएफ पर सालाना 8.10 फीसदी रिटर्न मिल रहा है. इस हिसाब से अगर PPF अकाउंट में 15 साल तक सालाना 1.5 लाख रुपए जमा कराते हैं तो मौजूदा इंटरेस्‍ट रेट पर कुल फंड 43 लाख रुपए का हो जाएगा. केंद्र सरकार पीपीएफ स्‍कीम पर इंटरेस्‍ट रेट की हर तीन माह पर समीक्षा करती है. ऐसे में लंबी अवधि में पीपीएफ पर इंटरेस्‍ट रेट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है. ऐसे में आप 15 साल में पीपीएफ अकाउंट में लगभग 50 लाख का फंड बना सकते हैं. इस अकाउंट में साल में 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं जमा किया जा सकता है.

एक आदमी खोल सकता है एक ही अकाउंट 

एक व्यक्ति एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, हां अपने बच्चे यानी नाबालिग के लिए वह उसके बिहाफ पर अकाउंट खोल सकता है. लेकिन जौइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता. इस अकाउंट को चालू रखने के लि‍ए आपको न्‍यूनतम 500 रुपए सालाना और अधि‍कतम 150000 रुपए सालाना जमा करा सकते हैं. वहीं, अगर बच्‍चे या नाबालि‍ग का अकाउंट है तो सालाना न्‍यूनतम 100 रुपए जमा कराना जरूरी है. वहीं, आपने इस खाते में चालू वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो आपको प्रति साल के हिसाब से 50 रुपये जुर्माना देना होगा.

टैक्‍स पर भी मि‍लती है छूट

पीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि‍ इसमें जमा की गई रकम पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है. इतना ही नहीं उस पर मि‍लने वाला ब्‍याज और मैच्‍योरि‍टी पर मि‍लने वाली रकम तीनों ही टैक्‍स फ्री होती है. ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80 सी के तहत पीपीएफ में निवेश करते हैं तो इस पर जमा रकम को अपने दस्तावेजों में शो करके टैक्स की छूट का लाभ भी ले सकते हैं.

निकाल सकेंगे पूरी रकम बशर्ते

नए नियम के मुताबिक, आप अपने पीपीएफ अकांउट को 15 साल का समय पूरा होने से पहले ही बंद कर सकते हैं और जमा हुई पूरी रकम निकाल सकते हैं. हालांकि यह केवल निश्चित परिस्थितियों में ही संभव है. गौरतलब है कि इस नियम का फायदा लेने के लिए आपके अकाउंट को कम से कम पांच साल हो चुके होने चाहिए. नया नियम 1 अप्रैल 2016 से लागू हो चुका है.

एक पेंच यह भी

अगर आप 15 साल से पहले पैसे निकालते हैं तो इसमें एक पेंच भी है, नए नियम के मुताबिक, 15 साल पूरा होने से पहले पीपीएफ अकांउट को बंद तो किया जा सकता है लेकिन इसके लिए आपको 1 फीसदी का ब्याज बतौर पेनल्टी उस ब्याज दर पर चुकाना होगा जोकि आपने अपने अपनी कुल जमा रकम पर हासिल किया होगा.

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