Lockdown के चलते देश की पूरी अर्थव्यवस्था धड़ाम होने के कगार पर है. देश के अधिकाँश व्यवसाय और उद्द्योग धंधे बंद है और फैक्ट्रियों में ताला लगा हुआ है. वहीँ नौकरी से जुड़े लोग भी असमंजस की स्थिति में हैं क्यों की उन्हें भी कई तरह की कटौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

इन स्थितियों में घर से न निकल पाने के चलते Taxpayers भी बहुत परेशान थे. क्यों की आयकर रिटर्न की जो तारीखें तय की गई थीं वह 31 जुलाई 2020 तक ही थी. ऐसे में तय समय सीमा में रिटर्न भरना  भी एक चुनौती थी. इन आशंकाओं का समाधान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार शाम अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कई बड़ी घोषणाएं की. इन घोषणाओं में आयकर रिटर्न भरनें की तिथियों में बढ़ोतरी भी शामिल है.

वित्तमंत्री की घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई 2020 को समय सीमा को बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है. वहीं जिन फर्म या संस्थानों का आडिट होता है उनको अब 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न दाखिल करने का समय दिया गया है.

ईपीएफ पर भी मिली छूट

वित्त मंत्री नें प्रेस वार्ता के दौरान बताया की सरकार अगले तीन महीनें यानी अगस्‍त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12 फीसदी के साथ ही 12 फीसदी की रकम EPFO में जमा करेगी. वित्त मंत्री के इस घोषणा का लाभ करीब 3.67 लाख प्रतिष्ठानों और 72.2 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. इसके लिए 2500 करोड़ रूपये के राहत पैकेज की व्यवस्था की गई है.

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