8 जून से होटल, रेस्टरोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल गएं हैं, लेकिन आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्टेनमेंट जोन से बाहर के धर्मस्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्तरां को कुछ गाइडलाइन के तहत खोलने की अनुमति भले ही दी है लेकिन सभी ओनर नाखुश हैं क्योंकि उनका कहना है कि समय सीमा दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक दी गई है और इस समय तो कोई भी नहीं निकलता है घर से.और शायद खुल भी जाए हमारे यहां दिनभर में मात्र 3-4 कस्टमर ही आते हैं. हालांकि अब धीरे-धीरे सबकुछ शुरु तो करना ही है इसलिए कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी जरूरी हैं.65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों के लिए इन जगहों पर जाने पर मनाही है.

मंदिरों के लिए जारी गाइडलाइन

मंदिरों के गेट पर सैनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगा.

इन जगहों पर कम से कम 6 फीट की लोगों को दूरी रखनी पड़ेगी.

साबुन से या सैनेटाइजर्स से हांथ साफ करना है.

कहीं पर भी थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध है.

खांसते या छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखना जरूरी है.

एस्केलेटर पर एक स्टेप छोड़कर ही एक आदमी खड़ा हो सकता है.

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धार्मिक स्थलों में जाने वालों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा

लोग कहां- कहां खड़े होंगे उसके लिए भी चिह्न बनाएं जाएंगे.धर्मस्थलों में एक बार में पांच लोगों को ही जाने की परमिशन होगा और लाइन में दूर दूर रहना होगा.मंदिरों में मूर्तियों व पवित्र ग्रंथों आदि को छूने की परमिशन नहीं होगी, किसी प्रकार के प्रसाद वितरण और पवित्र जल के छिड़काव की परमिशन भी नहीं है.

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