कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मार्च के आखिरी सप्ताह से अभी तक हम सभी लोगो ने दो लॉक डाउन का पालन किया है, उस दौरान पूर्ण देशबंदी लागू था . अभी भी देशबंदी दो सप्ताह तक लागू रहेगा लेकिन कुछ इलाको में कुछ विशेष शर्तों के अनुसार छूट प्रदान होगी. आइये जानते है - लॉक डाउन कैसे अलग है .
* लॉकडाउन-3 चार मई से प्रभावी होगा :- 1 मई के शाम को देश में कोविड-19 की स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 4 मई, 2020 से दो सप्ताह और बढ़ाने के लिए एक आदेश जारी किया जिसमें देश के जिलों को तीन भागों में बता गया. संक्रमण के जोखिम पर आधार पर देश के जिलों को रेड जोन (हॉटस्पॉट), ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बांटा गया. इन दिशा-निर्देशों में ग्रीन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले जिलों में काफी रियायतें या ढील दी गई है.
* इन सेवा में कोई छूट नहीं होगा :- लॉकडाउन को बढ़ाने के साथ गृह मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि इस दौरान हवाई सफर, ट्रेन, इंटर स्टेट बस सर्विस, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. देश में 40 दिनों का लॉकडाउन 3 मई को पूरा हो रहा था.
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* सोशल डिस्टेंशिंग के नियम जारी रहेगा :- इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है. हालांकि, इस बार ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में शर्तों के साथ कुछ छूट भी दी जाएगी। लेकिन सोशल डिस्टेंशिंग के नियम पहले की तरह जारी रहेगा .
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