भारत में 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी है, जिसके चलते सरकार मे आम जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी है. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच छोटे व्यापारियों को राहत देने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत शनिवार से सभी छोटी दुकानें खुलेंगी. लेकिन इसके साथ दुकानों के मालिकों को कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा, जिसका पालन ना करने पर कार्रवाई होगी. आइए आपको बताते हैं क्या हैं शर्तें और कौन-कौन सी दुकाने खुलेंगी....
सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी
#COVID19 update
All registered shops regd under Shops & Establishment Act of respective States/ UTs, including shops in residential complexes, neighborhood & standalone shops exempted from #lockdown restrictions.Prohibited: Shops in single & multi brand malls pic.twitter.com/NNz9abgWdA
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 24, 2020
केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा ट्वीट किया गया, जिसके अनुसार नगर निगम के दुकानों को छोड़कर देश के सभी तरहों की दुकान खोली जा सकती है, लेकिन दुकान खोलने के लिए मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा और अगर इनका पालन नहीं करने वाले व्यापारियों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा.
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ये दुकानें खोली जाएंगी...
- वे सभी दुकानें जो या तो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर हैं वह दुकानें खोली जाएंगी.
- नगर पालिका और नगर निगम के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर सभी दुकानें शनिवार से खोली जाएंगी. इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बाहरी दुकानें भी खुल सकती हैं.
- 3. गृह मंत्रालय के जारी आदेश के अनुसार देश के 170 हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर बाकी जगहों पर शनिवार से सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे. यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना जरूरी होगा.
- ग्रामीण इलाके के सभी दुकानें भी शनिवार से खोली जा सकती हैं, जिसके साथ दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.
क्या है केंद्र सरकार की शर्त