गुजरात में बाबरा पुलिस ने पति की मृत्यु के बाद दोबारा शादी करने की इच्छा रखने वाली महिला पर हमला करने और उसका सिर मुंडवाने के आरोप में मंगलवार को दो महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया. पुलिस के एक बयान के अनुसार, महिला आरोपी 35 वर्षीय पुधाबेन और 25 वर्षीय सोनालबेन पीड़िता की रिश्तेदार थीं. इनमें से एक पीड़िता की भाभी थी.
पीड़िता का पति नहीं रहा और अपनी इच्छा अनुसार उसने कोर्ट में दूसरी शादी कर ली. यह विकास उसकी पूर्व भाभी को अच्छा नहीं लगा और भाभी ने पीड़िता से उसकी दूसरी शादी को लेकर सवाल किया तो बात तेजी से आगे बढ़ गई. जल्द ही, ननद ने अपने पति और एक अन्य महिला के साथ मिलकर पीड़िता को बेरहमी से डंडों से पीटा और उसका सिर भी मुंडवा दिया.
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. मारपीट में शामिल तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है.
भारत में विधवाओं को हमेशा अस्वीकृति और उत्पीड़न के अधीन किया गया है. सती प्रथा शायद सबसे पुराना और सबसे स्पष्ट उदाहरण है. सती एक अप्रचलित भारतीय अंतिम संस्कार प्रथा है जहां एक विधवा से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर लेगी.
इसलिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर (एक समाज सुधारक), ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की और प्रस्तावित किया- विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856. गवर्नर-जनरल लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जो सामाजिक रूप से उपेक्षित महिलाओं के जीवन में एक प्रकाशस्तंभ था. अधिनियम का उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह को न्यायोचित ठहराना और हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वास और असमानता को खत्म करना था. लेकिन अधिनियम के लागू होने के सालों बाद लोगों की सोच में आज भी महिलाओं को लेकर कोई ख़ास बदलाव नहीं आया है.