तलाक के बढ़ते मामलों के साथसाथ बच्चों की कस्टडी का सवाल भी गंभीर होता जा रहा है. माना तो यही जाता है कि बच्चे मां के पास ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगे पर अब अदालतें इसे अंतिम और इकलौता प्रमाण नहीं मानतीं. यह ठीक भी है. भारतीय परिवेश में दादादादी की उपस्थिति कई बार मां से ज्यादा महत्त्व की हो जाती है और बच्चे की कस्टडी यदि मां को नहीं पिता को मिले तो बच्चे को बोनस में दादादादी का प्यार व दुलार भी मिल जाता है. यह हमारे यहां का ही नहीं, लगभग दुनिया भर का सत्य है कि दादादादी (और नानानानी भी) बच्चों को वह प्यार व शिक्षा दे सकते हैं, जो मातापिता नहीं दे सकते. झगड़ते मातापिताओं के मामले में तो यह और भी ज्यादा सत्य है, क्योंकि जो पत्नियां लड़ने के मूड में होती हैं उन के मातापिता बेटी से भी ज्यादा उग्र हो जाते हैं. उस घर में नानानानी के साथ पलते बच्चे उन की सही परवरिश की गारंटी नहीं हैं.

फिर भारत में हिंदू विरासत कानून भी है. दादादादी की संपत्ति में उन की बहू का नहीं बेटेबेटियों का हक होता है और उन से ही पोतेपोतियों को हक मिलता है. जो बच्चे आंखों से ओझल हो कर तलाकशुदा मां के पास रहने लगें, उन्हें अगर दादादादी अपनी संपत्ति से अलग बिना किसी गुनाह के कर दें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए. बच्चों को संरक्षण देते समय अदालतों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर तलाक के दौरान औरतें ‘न जीऊंगी, न जीने दूंगी’ की सोच में इतनी डूब जाती हैं कि 15-20 साल बाद क्या होगा, उस का सोच भी नहीं पातीं.

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