Suicide  : घरेलू विवादों में पत्नी के आत्महत्या कर लेने के बाद पतियों को जेलों में बंद कर देना एक रिवाज बन गया है. मृत पत्नी के मातापिता तरहतरह के आरोप लगाते हैं कि उन की बेटी को पति और उस के घर वालों ने इतना सताया है कि  उसे सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ा. पुराने इंडियन पीनल कोड की धारा 306 के अनुसार आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाला या उकसाने वाला अथवा उस की आत्महत्या करने में हैल्प करने वाला अपराधी होता है.

सैकड़ों पति आज देश की जेलों में बंद हैं और कुछ में उन के माता, पिता, भाई, बहन, भाभी, जीजा, दादी तक भी बंद हैं कि पत्नी ने तंग आ कर सुसाइड कर लिया. सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर, 2024 को एक फैसले में धारा 306 का ऐक्सप्लेन करते हुए कहा कि सिर्फ सताने का सुबूत आत्महत्या के लिए फोर्स करने के लिए पूरा नहीं है. आरोपी ने कुछ ऐसा किया हो कि मरने वाले को सुसाइड करना ही पड़ा हो.

सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वह ठीक है क्योंकि पतिपत्नी डिस्प्यूट में अकसर कमजोर औरतें सुसाइड कर के पति से बदला लेने की धमकी सदियों से देती रही हैं और अब इस कानून का इस्तेमाल ज्यादा उस के मातापिता करने लगे हैं. यह धमकी ही कि कुएं में कूद जाऊंगी किसी भी पति को अंदर तक डरा देने लायक है. अपने ऊपर तेल छिड़क कर हवा में माचिस की तीली जला कर आज कोई भी पत्नी किसी भी बात को मनवा सकती है.

दफ्तरों में, कालेजों में, महल्लों में किसी की डांट, छेड़छाड़ इस कानून को किसी पर थोपने के लिए काफी है.

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